◆ प्रश्न : 01/04/2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों में यदि किसी कर्मिक की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। जब कि कार्मिक की किसी तरह की कोई कटौती नही हुई है ???
◆ उत्तर : सबसे पहले प्रतापगढ़ से ही इसकी शुरुवात हुई थी,अब तक 5 परिवारों को नीचे दिये शासनादेश का लाभ प्राप्त हुआ है ।
● 3 सेट में पारिवारिक पेंशन की फाइल Beo से संस्तुति करवाते हुए मूल सेवा पुस्तिका के साथ लेखा कार्यालय में जमा करे
1- पिछले समस्त 3 विद्यालय के नोड्यूज
2 - मृत्य प्रमाण पत्र
3 - वारिस प्रमाण पत्र
4 - कुटुंब रजिस्टर की नकल
● एक प्रमाण पत्र कि यह व्यक्ति नयी पेंशन में थे इनके वेतन से किसी प्रकार की कटौती नही की गई ।