प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थी की पांच हजार रुपये जमा करने की शर्त पर ओएमआर शीट तलब की है। कहा कि यदि ओएमआर सीट की जांच में मिले अंकों में अंतर नहीं पाया गया तो याची द्वारा जमा की राशि को हर्जाने के रूप में जब्त कर ली जाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद की मधुरानी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे लिखित परीक्षा में 90 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन 89 अंक ही मिले हैं। एक अंक की कमी से वह चयनित होने से वंचित रह गयी है। इस पर कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी।
अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि याची की ओएमआर सीट की दोबारा जांच कराई गई। उसमें कोई त्रुटि नहीं मिली। याची को मिले अंक सही हैं। इस पर याची के अधिवक्ता ने मांग की कि मूल ओएमआर सीट कोर्ट में मंगा कर देख लिया जाय। कोर्ट ने याची की यह मांग इस शर्त के साथ स्वीकार कर ली कि उसे पांच हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट महानिबंधक के पक्ष में जमा करना होगा।