ITR Filing Last Date : वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी
*कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 का Income Tax Return दाखिल करने की समयसीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है।अब Individual Taxpayers 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।*
*आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।*
*CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।*
*सरकार ने Taxpayers को बड़ी राहत दी है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला किया है।*
*30 सितंबर तक रिटर्न भर सकेंगे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स अब 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है,"CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।" इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमें टैक्स के जुड़े कई तरह के कंप्लायंस की समयसीमा बढ़ा चुका है।*
*कंपनियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ी*
*CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की समयसीमा एक महीना बढ़ा दी है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। आम तौर पर कंपनियों को हर साल 31 अक्टूबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न File करना पड़ता है।*
*आम तौर पर आईटीआर के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, ऐसा व्यक्ति जिसे अकाउंट के लिए ऑडिट जरूरी नहीं है और जो आण तौर पर आईटीआर-1 या ITR-4 का इस्तेमाल करता है, उसे हर साल 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना पड़ता है लेकिन, कोरोना की महामारी को ध्यान में रख पिछले साल की तरह इस साल भी ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है।*
फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई
*CBDT ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समयसीमा भी एक महीना तक बढ़ा दी है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर सकेंगी।*
*हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 1 लाख रु तक की टैक्स सेविंग*
*विभाग ने अब तक फार्म 16 उपलब्ध नहीं कराए हैं।आयकर रिटर्न फाइल न करने पर आयकर की धारा 234 F के अधीन 500000 से नीचे वालों को ₹1000 तथा इससे अधिक वालों को ₹10000 तक लेट फाइलिंग फीस के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा*