Income tax Return Guide Step by Step जानिए कैसे फाइल करना है? इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स रखें साथ

ITR Filing on New Portal-
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। रिटर्न समय से फाइल करने पर रिफंड भी जल्दी प्रोसेस होता है-

कैसे फाइल करना है Income tax return👉🏻
ITR को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं. हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स को ज्यादा डेटा भरना होता है, उनके लिए ऑफलाइन मोड ही ठीक है. दरअसल, एक बार में ITR फाइल करने के लिए महज 40 मिनट का समय मिलता है. ऑफलाइन मोड में फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है. क्योंकि एक्सेज/जावा यूटिलिटी डिसकांटिन्यू कर दिया गया है. आम टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन ITR फाइल करना ही ठीक है।




कैसे करें ITR फाइल?👉🏻
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें. यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं।

इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें।

प्रॉसीड पर क्लिक करें।

ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें. जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें।

प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें।

वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें।

वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।

EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें. ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें।



जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने
(Documents listing for ITR filing)

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ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी. ज्यादातर जानकारी ITR फॉर्म में भरी होती हैं. सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है.



याद रखें कौन सा फॉर्म भरना है (Income tax forms for taxpayers)
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ITR फाइल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और अन्य सोर्स जैसे ब्याज से आय मिलती है.



वेरिफिकेशन न भूलें👉🏻

सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-

1. आधार OTP के जरिए।



2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके।



3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए।



4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें।



याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है।