NPS अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के मामले में दिवंगत कार्मिक के परिवार को अभिदाता अंशदान की भी होगी वापसी, शासनादेश जारी
अभी तक NPS आच्छादित कोई कार्मिक मृत होता था तो मृतक के आश्रित के पास 02 विकल्प होते थे, पहला यह कि NPS में अभि संचित धन ले ले या पारिवारिक पेंशन ले ले। इन्हीं दो में से कोई एक विकल्प चुनना होता था।
इस नए आदेश के अनुसार मृतक के आश्रित को पारिवारिक पेंशन के साथ साथ NPS में मृतक के वेतन से कटा अभिदाता अंशदान और उस पर मिला लाभ भी अब मृतक के आश्रित को मिल सकेगा।