राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2022 | शिक्षक और राज्यकर्मचारी स्टेट हेल्थ कार्ड आवेदन कैसे करें, आदेश सहित पूरा ट्यूटोरियल देखें | How Online Apply for State Health Card
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पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।
योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के पास 'स्टेट हेल्थ कार्ड' होना अनिवार्य है जिसकी सहायता से पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त ही लाभार्थी को योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी ।
योजना की वेबसाइट https://sects.up.gov.in क्रियाशील हो गई है जिसके माध्यम से पोर्टल पर Apply for State Health Card बटन पर क्लिक करते हुये स्टेट हेल्थ कार्ड के लिये आवेदन किया जा सकता है योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का प्राविधान नहीं है
सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी ( डी०डी०ओ० ) तथा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित कोषांधिकारी ( टी०ओ० ) द्वारा किया जायेगा ।
पोर्टल के GO/Guidelines के अन्तर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई० के०वाई०सी० के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रोसेस फ्लो उपलब्ध है, सातवें वेतन आयोग की पे - मैट्रिक्स एवं आश्रितों की परिभाषा ( नियमावली के अनुसार ) भी पोर्टल पर अपलोडेड है, योजना से सम्बन्धित FAQs भी पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं ।
निदेशक कोषागार कार्यालय से प्राप्त राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों के डाटाबेस में सम्मिलित समस्त डी०डी०ओ० एवं टी०ओ० को लॉगिन यूजर आई०डी० उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दी गई है जिसकी सहायता से डी०डी०ओ०/टीओ अपने लॉगिन में प्राप्त लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं ।
कर्मचारियों द्वारा सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह उचित होगा कि जनपद के समस्त सरकारी विभागों में एक या दो सरकारी कर्मचारी अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सर में प्रशिक्षित कर दिया जाये ।
इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय में विनित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाये जिससे पेंशनरों के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विभिन्त कर्मचारियों/अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया है ।
जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी चिन्हित कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना होगा जिससे फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समय से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया ।
सरकारी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित सूचनायें अपने पास रख लेनी चाहिये जिससे ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न हो कर्मचारी/पेंशनर से सम्बन्धित डी०डी०ओ० कोड/टी०ओ० कोड एवं ट्रेजरी का जनपद कर्मचारी का वर्तमान पे - बैंड / लेवेल पेंशनर का अंतिम पे-बैंड/लेवेल ( 7 वें वेतन आयोग के अनुसार ) ।
पेंशनर का पो० नम्बर बैंक अकाउंट नम्बर एवं आई०एफ०एस०सी० कोड स्वयं एवं आश्रितों का आधार नम्बर , आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर एवं आधार पर अंकित विवरण ।
किसी आश्रित के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण - पत्र सी०डी०ओ०टी० ओत द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदन को सत्यापित करना होगा डी०डी०ओ०टी०ओ० द्वारा कर्मचारी/पेंशनर के आवेदन विवरण के आधार पर उन्हें सत्यापित किया जायेगा ।
आवेदक के आश्रितों का सत्यापन आवेदक द्वारा दिये गये कथन ( Declaration ) के आधार पर किया जायेगा ।
डी०डी०ओ०टी०ओ० द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को FIED ( First In First ( Out ) क्रम में सत्यापित करने का प्रावधान है । अतः जो आवेदन अपूर्ण हो अथवा जिसमें संशोधन की आवश्यकता हो उसे Return with Comments बटन पर क्लिक करके Comments के साथ आवेदक को वापस कर देना होगा ।
इसके उपरान्त ही अगले क्रम में प्राप्त आवेदन को सत्यापित किया जा रहा योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करते हु उनका विवरण ( नाम पदनाम विभाग, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी एस० एच०एल० योजना की ईमेल आई०डी० upsects@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समय समय पर योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रगति की जनपदवार समीक्षा में वांछित सूचना समय से उपलब्ध जा सके।