प्रयागराज : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की 68500 पदों की शिक्षक भर्ती में विवादों से नाता चार साल में खत्म नहीं हो पाया। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने कोर्ट के आदेश के आदेश पर 2908 शिक्षकों को विकल्प के जिले आवंटित कर दिए, लेकिन सामान्य वर्ग के 229 शिक्षक फिर भी वंचित रह गए। वंचित शिक्षकों ने सामान्य वर्ग के रिक्त बचे 4881 पदों पर पूर्व में आनलाइन भरे प्रथम वरीयता के विकल्प में शिफ्ट करते हुए जिला आवंटन की मांग की है।
वंचित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में जिला आवंटन में अनियमितता की गई थी, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इसका निस्तारण कर हाई कोर्ट ने 14 सितंबर 2021 को आदेश दिया कि सामान्य वर्ग के अपीलकर्ताओं से उनकी पसंद के तीन जिलों का विकल्प लेकर समायोजन किया जाए।
इस क्रम में दस मई को जिला आवंटन में सामान्य वर्ग के 727 शिक्षकों का भी जिला आवंटन हुआ, लेकिन 229 रह गए, जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता भी शामिल है। चार सूचियां जारी होने के बाद भी सभी को राहत नहीं मिलने से अभ्यर्थियों ने नाराजगी है। मांग की गई है कि सामान्य वर्ग के बचे पदों की पूर्व की तरह शिफ्टिंग कर जनपद आवंटित किया जाए।
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