Prayagraj HighCourt Order | बगैर विभागीय जांच के अध्यापक को बर्खास्त करने के बीएसए अमरोहा के आदेश को हाईकोर्ट किया रद्द, बकाया वेतन का ब्याज समेत करने का आदेश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच के बगैर अध्यापक को बर्खास्त करने के बीएसए अमरोहा के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही अध्यापक को उसके निलंबन की तिथि से बकाया वेतन का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अमरोहा के नज़ाकत अली की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा ने याची को अप्रैल 2014 में निलंबित कर दिया था।