बिना प्रबन्धतंत्र के चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन और प्रबंधन हेतु समिति गठित किए जाने के संबंध में। | Aided School Committee Order 2023
लखनऊ । सरकार ने गैर सहायता प्राप्त ऐसे माध्यमिक विद्यालयों जिनका कोई प्रबंध तंत्र नहीं है उनके संचालन  के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्य समिति बना दी है। इस संबंध में गुरुवार को बेसिक एवं माध्यमिक  शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने देर शाम एक शासनादेश भी जारी कर दिया।


आदेश के अनुसार बिना प्रबंध तंत्र वाले अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए गठित समिति के उस जिले के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे जबकि सीडीओ समिति का उपाध्यक्ष का पद होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को पदेन सदस्य सचिव नामित किया गया है। शासनादेश में कहा गया है यह समिति प्रबन्ध समिति की भांति कार्य करेगी इसकी बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार होना अनिवार्य होगा किंतु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की अनुमति से मध्यावधि में भी बैठक आहुत की जा सकेगी।



बिना प्रबन्धतंत्र के चल  रहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन और प्रबंधन हेतु समिति गठित किए जाने के संबंध में।